कानून-व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, संभल प्रकरण में प्रशासन को लगाई फटकार
संभल-इलाहाबाद हाईकोर्ट में नमाज और कानून-व्यवस्था से जुड़े विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य और जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। यदि अधिकारी इस दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने के बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या को बिना पर्याप्त और ठोस कारण के सीमित करना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने प्रशासन से पूछा कि ऐसी परिस्थितियों में संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया गया। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि भविष्य में किसी भी धार्मिक आयोजन या नमाज के दौरान शांति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस टिप्पणी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और पूरे जनपद में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं जारी हैं।