
जनपद सम्भल में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जारी नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को 481.93 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 530.09 रुपये और कुशल श्रमिकों को 593.79 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देय होगी।
सहायक श्रमायुक्त सम्भल रामलखन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के श्रम अनुभाग-2 द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के क्रम में जनपद में नई मजदूरी दरें प्रभावी की गई हैं। इनमें 1 अप्रैल 2026 से लागू मूल मजदूरी तथा 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है।
नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 12,530.30 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 13,782.30 रुपये तथा कुशल श्रमिकों को 15,438.42 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर मासिक मजदूरी के 1/26वें हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं, महंगाई भत्ते की गणना प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल और एक अक्टूबर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेका श्रमिकों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान करना नियोजकों के लिए अनिवार्य है। निर्धारित दरों से कम भुगतान करना श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों के विपरीत होगा।
सहायक श्रमायुक्त रामलखन पटेल ने जनपद के सभी नियोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी श्रमिक का आर्थिक शोषण न हो और उन्हें उनका पूरा अधिकार मिल सके।