
दो माह में सामान्य योजना के तहत कनेक्शन लगाने का आदेश, अनुपालन न होने पर अधिकारियों के वेतन से होगी एक लाख रुपये की वसूली
सम्भल। किसान को निजी नलकूप का विद्युत कनेक्शन न देना बिजली विभाग को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल ने विद्युत विभाग को दो माह के भीतर किसान के खेत पर सामान्य योजना के तहत 7.5 हॉर्सपावर का निजी नलकूप कनेक्शन स्थापित कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

ग्राम घासीपुर निवासी प्रेमपाल ने कृषि कार्य के लिए गाटा संख्या 892 पर निजी नलकूप लगाने के लिए वर्ष 2018-19 में सामान्य योजना के तहत आवेदन किया था। दिसंबर 2018 में आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्होंने निर्धारित धनराशि भी जमा कर दी, लेकिन विभाग ने लंबे समय तक कनेक्शन नहीं लगाया। मामले की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई। इसके बाद विभाग ने जमा योजना के तहत कनेक्शन लेने या धनराशि वापस लेने का विकल्प दिया।
परेशान होकर प्रेमपाल ने अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान विभाग ने तर्क दिया कि किसान के नाम पहले से एक निजी नलकूप संचालित है। अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे दूसरे नलकूप का कनेक्शन रोका जा सके।
आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए ₹25 हजार मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि और ₹5 हजार वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। आदेश का समय पर पालन न होने पर एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संबंधित अधिशासी अभियंता, एसडीओ और जेई के वेतन से वसूल की जाएगी।