ग्रामीण इलाकों में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर कम से कम 45 दिन के अंतराल के बाद ही बुक कर सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमा 25 दिन निर्धारित थी।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाना है। कई क्षेत्रों से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ उपभोक्ता कम समय में बार-बार सिलेंडर बुक कर लेते हैं, जिससे आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है और अन्य जरूरतमंद परिवारों को समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पाती।
सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी उपभोक्ताओं की सुविधा और व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।