संभल। संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 29 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी निवारक हिरासत को रद्द कर दिया। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें हिरासत के आदेश को बरकरार रखा गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का खर्च लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दिए गए कबूलनामे के आधार पर NSA के तहत निवारक हिरासत का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई थी। इसी मामले में मुल्ला अफरोज पर हिंसा में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला विशेष रूप से NSA के तहत निवारक हिरासत से संबंधित है।

फैसले के बाद मुल्ला अफरोज के भाई शहरोज ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए परिवार की ओर से फैसले का स्वागत किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।
बाइट—शहरोज, भाई मुल्ला अफरोज।