सुप्रीम कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।
दरअसल, लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने पहले ही सीबीआई की एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि जांच से जुड़े मुद्दे ट्रायल के दौरान उठाए जा सकते हैं।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब इस फैसले के बाद लालू यादव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही