यूपी में नया खाद्य सुरक्षा नियम: अब अंडों पर अनिवार्य होगी उत्पादन व एक्सपायरी डेट, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 अप्रैल 2026 से बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद दुकानदार पुराने या खराब अंडों को “ताजा” बताकर नहीं बेच सकेंगे और ग्राहक खुद तारीख देखकर अंडे की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकेंगे।
यह निर्णय पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अंडा सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा खाद्य पदार्थ है और कई स्थानों पर लंबे समय से पुराने अंडे बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। लेबलिंग व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य तापमान पर अंडे लगभग दो सप्ताह तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन्हें लगभग पांच सप्ताह तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कई दुकानों पर उचित कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था न होने के कारण अंडों की गुणवत्ता प्रभावित होती थी।
नए नियम का पालन न करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अंडों को जब्त कर नष्ट किया जा सकता है या उन पर स्पष्ट रूप से ‘मानव उपभोग के लिए असुरक्षित’ लिखा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।