दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को दुष्कर्म सहित कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 30 मार्च 2024 को खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर 45 वर्षीय सनोज मिश्रा को गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया। मिश्रा मूल रूप से मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें नबी करीम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।
यह मामला एक छोटे कस्बे की 28 वर्षीय महिला की शिकायत पर आधारित है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि फिल्म अभिनेत्री बनाने का सपना दिखाकर मिश्रा ने लगभग चार वर्षों तक उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि इस दौरान वह मुंबई में आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे तीन अलग-अलग मौकों पर जबरन गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। साथ ही उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मिश्रा ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 6 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जबरन गर्भपात और धमकी देने जैसी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने आरोपों की पुष्टि की है।
जांच के दौरान पुलिस ने मुजफ्फरनगर से कथित गर्भपात से जुड़े चिकित्सीय साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि 18 फरवरी 2025 को आरोपी पीड़िता को नबी करीम क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क कर मामला दर्ज कराया।
पुलिस का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जांच जारी है।