सम्भल। विदेश में पढ़ाई और अच्छी नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर युवक से फीस लेने वाली एजेंसी को जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश से बड़ा झटका लगा है। ग्राम शेखूपुर खालसा, थाना एचोड़ा कंबोह निवासी मनी मांगट ने अखबार में विज्ञापन देखकर काशीपुर स्थित प्लेनेट ओवरसीज का रुख किया था। एजेंसी के संचालक अमृत सिंधु ने उसे स्कॉटलैंड में बीसीए की पढ़ाई कराने और करीब दो लाख रुपये प्रतिमाह नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।

मनी मांगट से 24 जुलाई 2023 को पढ़ाई के लिए 5,34,900 रुपये तथा लंदन से स्कॉटलैंड जाने के टिकट के लिए 1,19,000 रुपये जमा कराए गए। चार सितंबर 2023 को वह दिल्ली से लंदन पहुंचा, लेकिन एजेंसी द्वारा बताए गए प्रतिनिधि विनय कुमार से संपर्क नहीं हो सका। आवश्यक यात्रा दस्तावेज नहीं होने के कारण लंदन पुलिस ने उसे भारत वापस भेज दिया।

राशि वापस मांगने पर एजेंसी ने पूरी धनराशि लौटाने से इनकार किया। इसके बाद अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद दायर किया गया। आयोग ने आदेश दिया कि एजेंसी 1,20,955 रुपये की शेष राशि और वापसी किराये के 1,07,000 रुपये समेत कुल 2,27,955 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देगी। साथ ही मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के लिए चार लाख रुपये तथा वाद व्यय के दस हजार रुपये भी अदा करने होंगे। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर ब्याज नौ प्रतिशत वार्षिक होगा।