संभल कलक्ट्रेट के बराबर स्थित मैदान में धरना-प्रदर्शन पर रोक, पूर्व आदेश निरस्त

रईस अल्वी संवाददाता संभल

सम्भल (बहजोई)। जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने कलक्ट्रेट परिसर के बराबर स्थित बड़े मैदान को धरना-प्रदर्शन एवं अनशन के लिए निर्धारित स्थल घोषित करने संबंधी पूर्व आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी के इस निर्णय के बाद अब उक्त मैदान में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन या अनशन के लिए पहले से निर्धारित व्यवस्था प्रभावी नहीं रहेगी।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या 547/न्याय सहायक/2021, दिनांक 23 जुलाई 2021 तथा आदेश संख्या 241/न्याय सहायक/2025, दिनांक 18 अगस्त 2025 के माध्यम से कलक्ट्रेट परिसर के बराबर स्थित बड़े मैदान को धरना-प्रदर्शन एवं अनशन के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया गया था।

प्रशासन ने दोनों आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य में धरना-प्रदर्शन एवं अनशन के लिए स्थल निर्धारण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रचलित नियमों और शासनादेशों के तहत अलग से तय की जाएंगी। जिलाधिकारी ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के इस फैसले से धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल की व्यवस्था में बदलाव होना तय है।

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