सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंगाल मतगणना से पहले टीएमसी की याचिका खारिज, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में दखल से इनकार
पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले (टीएमसी) को बड़ा झटका देते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अधिकारियों के चयन का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त ह
सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए देरी से सूचना देने, अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की जरूरत और राज्य अधिकारियों की अनदेखी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग द्वारा हर बूथ पर गड़बड़ी की आशंका जताना स्पष्ट नहीं है और इसके ठोस आधार सामने आने चाहिए।
हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना आयोग की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी नहीं है।
इस फैसले के बाद अब पश्चिम बंगाल में मतगणना चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए पर्यवेक्षकों की निगरानी में ही होगी, जिससे टीएमसी की आपत्तियों को बड़ा झटका माना जा रहा है।