संभल। बहजोई निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता ने उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई जीतते हुए जिला उपभोक्ता आयोग, संभल से राहत प्राप्त की है। सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने आवश्यकता न होने पर अपने विद्युत कनेक्शन को सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर विधिवत विच्छेदित करा दिया था। इसके बावजूद विद्युत विभाग की ओर से उन्हें ₹4,951 जमा करने का संदेश भेजा गया, जिसे उन्होंने जमा कर दिया। बाद में जब उन्होंने विभाग से अतिरिक्त जमा धनराशि वापस करने की मांग की तो उनकी शिकायत पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई।

इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग ने आयोग को बताया कि परिवादी से किसी विद्युत बिल के माध्यम से धनराशि की मांग नहीं की गई थी और आवेदन मिलने पर उसका निस्तारण किया जा सकता था। इस पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि धनराशि की मांग विधिवत नहीं की गई थी तो जमा की गई राशि तत्काल वापस की जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड चंदौसी को आदेश दिया कि परिवादी को ₹4,951 की राशि 29 सितंबर 2025 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह के भीतर लौटाई जाए। साथ ही मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के लिए ₹5,000 तथा वाद व्यय के रूप में ₹5,000 भी अदा किए जाएं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन न होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।